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कोरोना की रोकथाम के लिए पहले से ही प्रयासरत है दिल्ली सरकार : हाईकोर्ट

- कोरोना पर दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज नई दिल्ली, 08 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के असर पर काबू पाने को लेकर तत्काल उपाय करने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार पहले से ही कोरोना के असर पर काबू पाने के सभी प्रयास कर रही है। अलग से दिशानिर्देश देने की जरूरत नहीं है। वकील राकेश मल्होत्रा ने दायर याचिका में कहा था कि कोर्ट दिल्ली सरकार को निर्देश दे कि वो कोरोना के नए वैरिएंट को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए। दिल्ली की अदालतों में पिछले 15 मार्च से फिजिकल सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस दौरान कैदियों को कोर्ट परिसर में लाया जाता है जहां वे अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। ऐसे में जेल और उसके बाहर भी कोरोना का संक्रमण हो सकता है। याचिका में कैदियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश करने की मांग की गई थी। इसमें कहा गया था कि दिल्ली के स्थानीय मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट में भीड़ काफी देखी जा रही है। लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। याचिका में इसके लिए उचित दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी। उल्लेखनीय है कि वकील राकेश मल्होत्रा ने पहले भी याचिका दायर कर रखी थी, जिसमें निजी एवं सरकारी अस्पतालों और लैब्स में कोरोना की पर्याप्त टेस्टिंग करने का दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय/ पवन/

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