Declaration of civic elections in Punjab amidst the peasant movement
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किसान आंदोलन के बीच पंजाब में निकाय चुनावों की घोषणा

-मतदान 14 फ़रवरी को, आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू -8 नगर निगमों और 109 नगर परिषदों और नगर पंचायत के होंगे चुनाव चंडीगढ़, 16 जनवरी (हि.स.)। पंजाब के किसानों द्वारा दिल्ली के निकट चलाये जा रहे किसान आंदोलन के बीच आज पंजाब में स्थानीय निकायों के चुनावों की घोषणा कर दी गई है। राज्य चुनाव आयुक्त, पंजाब जगपाल सिंह संधू ने 8 नगर निगमों और 109 नगर परिषदों और नगर पंचायत चुनाव /उपचुनाव की समय-सारणी का ऐलान किया। इस घोषणा के साथ ही राज्य के सभी चुनावी हलकों में आदर्श चुनाव आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है, जो चुनाव संपन्न होने तक लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम फगवाड़ा के ईआरओ द्वारा तैयार की गई वोटर सूचियों में कमियां सामने आई हैं, जिसके चलते मतदाता सूचियां दोबारा तैयार करने उपरांत ही नगर निगम फगवाड़ा के चुनाव करवाए जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि नामांकन भरने की प्रक्रिया 30 जनवरी से शुरू होगी और 03 फरवरी अंतिम तिथि होगी। नामांकन की पड़ताल 04 फरवरी 2021 को की जाएगी जबकि नामांकन वापस लेने की तारीख़ 5 फरवरी है और इसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। चुनाव प्रचार 12 फरवरी को शाम 5:00 बजे तक किया जा सकेगा। मतदान 14 फरवरी को प्रात:काल 8:00 बजे से शाम 4 बजे तक होगा जबकि मतगणना 17 फरवरी को होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में 8 नगर निगमों के लिए 400 और 109 नगर परिषदों/नगर पंचायतों के लिए 1902 सदस्यों का चुनाव होगा। पंजाब सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इन चुनावों के लिए राज्य में 20,49,777 पुरुष, 18,65,354 महिला और 149 ट्रांसजेंडर वोटरों के साथ कुल 39,15,280 पंजीकृत मतदाता हैं। चुनाव आयोग द्वारा 4102 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं और 18000 कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी लगाई जाएगी। यह चुनाव ईवीएम के द्वारा कराए जाएंगे। इसके लिए 7000 ईवीएम का प्रबंध किया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/ नरेंद्र जग्गा/रामानुज-hindusthansamachar.in

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