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कोरोनाः असम में नयी एसओपी जारी

-कहीं पर छूट तो कहीं पर कड़ाई जारी डिमा हसाउ, 15 जून (हि.स.)। असम के स्वस्थ्य मंत्री केशब महंत ने कोरोना के मद्देनजर मंगलवार को नयी एसओपी जारी करते हुए कुछ जिलों में जहां ढील दिया है वहीं कुछ जिलों में कड़ाई पूर्ववत जारी रहेगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री महंत ने डिमा हसाउ मुख्यालय शहर हाफलांग में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा सरकार ने उन पांच जिलों में कड़ाई जारी रखने का विचार किया है, जहां कोरोना के रोजाना मामलों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। ऐसे जिलों में कछार, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शोणितपुर और नगांव शामिल हैं। इन जिलों में कोरोना मामलों में वृद्धि दिखाई दे रही है। नगांव जिला में वैक्सीन उपलब्धता में विसंगतियों की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि हम संक्रमण के वृद्धि को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर 21 जून तक स्थिति में सुधार नहीं होता है तो पूरी तरह से लॉकडाउन जैसी सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि गत 14 जून को कछार में सबसे ज्यादा 281 नये मामले दर्ज किए गए। इसके बाद तिनसुकिया में 268, डिब्रूगढ़ में 266 और शोणितपुर में 259 मामले दर्ज किए गए। नगांव में 171 मामले सामने आए हैं। संवाददाता सम्मेलन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा अंतर जिला आवागमन पर 22 जून तक रोक जारी रहेगी। कामरूप (मेट्रो) में छूट की जानकारी देते हुए कहा कि कर्फ्यू दोपहर दो से बहाल होगा। जबकि दोपहर एक बजे के बाद ही दुकानें और प्रतिष्ठानों को बंद करना होगा। दक्षिण सालमारा, माजुली, बंगईगांव, चिरांग, उदालगुड़ी, पश्चिम कार्बी आंग्लांग, डिमा हासाउ और चराइदेव जिलों में रोजाना 400 से भी कम संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। उपर्युक्त जिलों में कर्फ्यू शाम पांच बजे से सुबह पांच बजे तक होगा तथा दुकान, प्रतिष्ठान, सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय, ढाबा, रेस्टोरेंट शाम चार बजे तक खुले रहेंगे। नए दिशा-निर्देश 22 जून की सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेंगे। दक्षिण सालमारा, माजुली, बंगईगांव, चिरांग, उदालगुड़ी, पश्चिम कार्बी आंग्लांग, डिमा हासाउ और चराइदेव जिलों के अलावा अन्य जिलों में दिन के 12 बजे तक दुकान, प्रतिष्ठान, कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार कोरोना के दोनों टीका लेने वाले कर्मचारियों को कार्यालय नियमित तौर पर आना होगा। गर्भवती महिला, पांच वर्ष से कम उम्र की बच्चों की मां, दिव्यांग अपने घरों से ही काम करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। साथ ही धार्मिक अनुष्ठान, विवाह, अंत्येष्टि कार्यक्रमों में अधिकतम 10 लोग ही हिस्सा ले पाएंगे। 22 जून तक अंतर जिला यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य में अभी भी कोरोना संक्रमण की दर आशा के अनुरूप काबू में नहीं आई है। सबसे अधिक मामले प्रतिदिन कामरूप (मेट्रो) यानी गुवाहाटी में दर्ज किये जा रहे हैं। यही कारण है कि गुवाहाटी में विशेष छूट नहीं मिली है। हिन्दुस्थान समाचार/ अरविंद

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