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कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को चार लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग, सु्प्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली, 15 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को चार लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। वकील रीपक कंसल ने दायर याचिका में कहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 12 के तहत कोरोना के संक्रमण से मृत लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि मृतकों के परिजनों को मौत की मूल वजह जानने का हक है। याचिका में कहा गया है कि मेडिकल अफसर कोरोना संक्रमण से मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में मौत की असली वजह का पता नहीं चल पा रहा है। याचिका में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने कोरोना से मृतकों के परिजनों को नेशनल डिजास्टर रेस्पांस फंड (एनडीआरएफ) और स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फंड(एसडीआरएफ) से चार लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने की अनुशंसा की थी। ऐसे में राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि वे कोरोना से मृतकों के परिजनों की देखभाल करे। हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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