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पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ अवमानना मामला अभी शुरू नहीं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 17 फरवरी (हि.स.)। पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोर्ट की अवमानना का मामला शुरू नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया है। कोर्ट के मुताबिक एक दिन पहले यानी 16 फरवरी को गलती से कोर्ट की वेबसाइट में अवमानना मामला शुरू होने की सूचना पब्लिश हो गई। इसे सुधारा जा रहा है। पानीपत के आस्था खुराना ने याचिका दायर कर राजदीप सरदेसाई के खिलाफ अवमाना का मामला चलाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि राजदीप सरदेसाई ने अपने कई ट्वीट से लोगों के मन में सुप्रीम कोर्ट के प्रति अविश्वास पैदा करने की कोशिश की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील ओमप्रकाश परिहार और दुष्यंत तिवारी ने कहा है कि राजदीप सरदेसाई ने प्रशांत भूषण की अवमानना मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सजा पर जो ट्वीट किए वो कोर्ट का मान गिरानेवाले हैं। 31 अगस्त, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान चीफ जस्टिस और चार पूर्व चीफ जस्टिस को लेकर किए गए ट्वीट के मामले पर प्रशांत भूषण पर एक रुपये का जुर्माना लगाया था। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने जुर्माने का एक रुपया 15 सितंबर तक जमा करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर 15 सितंबर तक जुर्माने की रकम जमा नहीं की जाती है तो प्रशांत भूषण को तीन महीने की कैद और तीन साल की वकालत की प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाएगी। कोर्ट के इस आदेश पर राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किए थे। हिन्दुस्थान समाचार/संजय-hindusthansamachar.in

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