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चुनाव में सिविक पुलिस और ग्रीन पुलिस की नहीं होगी तैनाती

कोलकाता, 08 मार्च (हि. स.)। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान सिविक पुलिस और ग्रीन पुलिस की तैनाती नहीं की जा सकेगी। चुनाव आयोग में इसे लेकर निर्देशिका जारी कर दी है। इस तरह के पुलिसकर्मियों पर सत्तारूढ़ पार्टी के कैडर के तौर पर काम करने के लग रहे आरोपों के बीच आयोग ने जो निर्देशिका जारी की है उसमें साफ कर दिया है कि ग्रीन पुलिस, सिविक वॉलिंटियर और स्टूडेंट पुलिस को किसी भी तरह से चुनावी ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। यहां तक कि जिस इलाके में मतदान होना है वहां चुनाव से तीन दिन पहले और चुनाव खत्म हो जाने के एक दिन बाद तक इन पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा राज्य प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पश्चिम बंगाल में पहुंच चुके केंद्रीय बलों के जवानों के साथ मिलकर कोलकाता समेत पूरे राज्य में गस्ती लगाई जाए ताकि लोगों के बीच फैले डर को खत्म किया जा सके। चुनाव आयोग ने यह निर्देशिका राज्य सचिवालय और कोलकाता पुलिस मुख्यालय दोनों को भेजा है। दरअसल एक सिविक पुलिस या ग्रीन पुलिस की नियुक्ति के लिए किसी तरह की स्थापित मानक प्रक्रिया नहीं है। उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी ऐसे कर्मियों की नियुक्ति करने के लिए अधिकृत होते हैं और आरोप लगते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े लोगों को ही इसमें शामिल किया जाता है। इसीलिए सिविक पुलिस अथवा ग्रीन पुलिस को इसमें शामिल नहीं करने की मांग विपक्ष की ओर से लगातार की जा रही थी। हिन्दुस्थान समाचार/ओम प्रकाश/गंगा

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