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छत्तीसगढ़: रेल्वे के द्वारा स्पेशल ट्रेनों में अधिक किराया लिये जाने के मामले में अगले सप्ताह सुनवाई

रायपुर,/बिलासपुर, 16 फरवरी (हि.स.)। हाईकोर्ट रेल्वे के द्वारा स्पेशल ट्रेनों में अधिक किराया लिये जाने और वरिष्ठ नागरिकों समेत कई श्रेणी के यात्रियों को मिलने वाली छूट को रद्द किये जाने के मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। आज चीफ जस्टिस पी.वी. रामचन्द्र मेमन और जस्टिस पी.पी. साहू की खण्ड पीठ में रेल्वे के द्वारा पैसेंजर और लोकल ट्रेने न चलाने के साथ-साथ स्पेशल ट्रेनों में अधिक किराया वसूलने के खिलाफ अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव के द्वारा लगाई गई जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान, रेल्वे की ओर से उपस्थित अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा ने बताया कि अब तक रेल्वे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 52 ट्रेनें प्रारंम्भ कर चुका है और शीघ्र ही 13 अन्य ट्रेनें प्रारंम्भ की जायेगी। याचिकाकर्ता सुदीप श्रीवास्तव ने खण्डपीठ को बताया कि इन प्रस्तावित ट्रेनों के चलने के बावजूद अम्बिकापुर, रायगढ़ और महासमुंद जैसे छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों के कोई पैसेंजर या लोकल ट्रेन नहीं होगी ।अतः इन सभी जगहो पर भी तुरंत पैसेंजर और लोकल ट्रेन चलायी जाये।याचिकाकर्ता की ओर से स्पेशल ट्रेनों के नाम पर पैसेंजर ट्रेनों में भी अधिक किराया वसूली और सामान्य को ही अकारण में स्पेशल के नाम से चलाये जाने के बिन्दुओं पर भी हाईकोर्ट का आदेश चाहा। इस पर खण्डपीठ में अगले सप्ताह आगे सुनवाई करने के बाद याचिका पर विस्तृत आदेश देने के निर्देश दिये। हिन्दुस्थान समाचार /केशव शर्मा-hindusthansamachar.in

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