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केंद्र ने 1-2 दिनों में हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियों को मंजूरी देने का आश्वासन दिया है : सीजेआई (लीड-1)

नई दिल्ली, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमना ने शनिवार को कहा कि उनकी अध्यक्षता वाला शीर्ष अदालत का कॉलेजियम विभिन्न हाईकोर्ट में रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने का लक्ष्य बना रहा है। देश के विभिन्न हाईकोर्ट में रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सीजेआई ने आगे कहा कि वह प्रक्रिया की गति में कटौती नहीं करना चाहते, बल्कि न्याय तक पहुंच को सक्षम बनाने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र का समर्थन चाहते हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए या नालसा) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, जिसमें कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद थे, रमना ने कहा, मई के बाद से, मेरी टीम ने अब तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में 106 न्यायाधीशों और 9 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। सरकार ने अब तक 106 जजों में से 7 और 9 चीफ जस्टिस में से 1 के नाम पर मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि कानून मंत्री ने सूचित किया है कि बाकी नामों को एक या दो दिनों के भीतर मंजूरी दे दी जाएगी। कुल मिलाकर, देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1,098 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 465 रिक्तियां हैं। सीजेआई ने कहा कि इन नियुक्तियों से कुछ हद तक लंबित मामलों पर ध्यान दिया जाएगा। रमना ने नालसा के छह सप्ताह के पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन के शुभारंभ पर बोलते हुए कहा, मैं न्याय तक पहुंच और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार का सहयोग और समर्थन चाहता हूं। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र की गुणवत्ता न्याय की गुणवत्ता पर निर्भर करती है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक जीवंत न्यायपालिका आवश्यक है। रमना ने कहा कि दैनिक वेतन का नुकसान, बेदखली की संभावना, स्वास्थ्य देखभाल की कमी और अगले भोजन के बारे में अनिश्चितता - ये सभी न्याय की अनुपस्थिति से प्रवाहित होते हैं। उन्होंने कहा, इसकी सामाजिक लागत अकल्पनीय है। न्याय तक समान पहुंच प्रदान किए बिना सामाजिक-आर्थिक न्याय हासिल करना असंभव होगा। केवल जब कमजोर वर्ग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होंगे तो वे अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। सीजेआई रमना ने कहा, हमें लोगों को यह महसूस कराने की आवश्यकता है कि कानून और संस्थान सभी के लिए हैं। एक लोकतांत्रिक देश में, यह लोगों का विश्वास है, जो संस्थानों को बनाए रखता है। यह उल्लेख करते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनकाल में कानूनी मुद्दों का सामना करता है, उन्होंने कहा कि अधूरी कानूनी जरूरतों के दमन के परिणामस्वरूप व्यक्ति की पूरी क्षमता का दमन होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्याय तक समावेशी पहुंच प्रदान किए बिना समावेशी और सतत विकास हासिल करना असंभव होगा। उन्होंने कहा, समानता और न्याय तक पहुंच एक-दूसरे के पूरक हैं। प्रमुख सामाजिक-आर्थिक अंतराल वाले देशों में, न्याय की असमान पहुंच इन विभाजनों को चौड़ा करती है। यह दोहराते हुए कि कानून मंत्री स्फूर्तिवान तथा गतिशील हैं, सीजेआई ने कहा, मुझे बताया गया कि उन्होंने (रिजिजू) अपने उच्च ऊर्जा नृत्य के साथ ट्विटर पर सनसनी फैला दी थी। आम लोगों के साथ उनका जुड़ाव समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को परिभाषित करता है। इस अवसर पर बोलते हुए रिजिजू ने कहा, मैं हम सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि न्याय की त्वरित और सस्ती पहुंच लोगों की वैध अपेक्षा है और यह राष्ट्र के विभिन्न अंगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि सभी हितधारक इस जनादेश को वितरित करने के लिए मिलकर काम करें। --आईएएनएस एकेके/एएनएम

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