राजस्थान हाईकोर्ट में बीएसपी विधायकों को लेकर दायर याचिका खारिज
राजस्थान हाईकोर्ट में बीएसपी विधायकों को लेकर दायर याचिका खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट में बीएसपी विधायकों को लेकर दायर याचिका खारिज

जयपुर, 27 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने बसपा विधायकों के दल बदल के खिलाफ विधानसभा स्पीकर के समक्ष लंबित शिकायत याचिका का निस्तारण नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका को सारहीन बताकर खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वे चाहे तो नए सिरे से याचिका दायर कर सकते हैं। न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश मदन दिलावर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिकाकर्ता की ओर से वीसी के जरिए अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पक्ष रखते हुए कहा कि विधानसभा स्पीकर के समक्ष याचिकाकर्ता ने बसपा विधायकों के कांग्रेस में जाने को लेकर करीब चार माह पहले शिकायत याचिका पेश की थी, लेकिन स्पीकर ने उसे अभी तक तय नहीं किया है। वहीं बसपा की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर मामले में पक्षकार बनने की गुहार की गई। इस पर अदालत ने कहा कि पक्षकार बनने की क्या आवश्यकता है? वे याचिका को ही निर्णित कर देते हैं। इस पर बसपा की ओर से कहा गया कि स्पीकर याचिकाकर्ता की शिकायत को खारिज कर चुके हैं। दूसरी ओर याचिकाकर्ता की ओर से हरीश साल्वे ने कहा कि उन्हें स्पीकर के आदेश पारित करने की जानकारी नहीं है। इस पर अदालत ने सुनवाई भोजनावकाश के बाद रखते हुए कोर्ट कक्ष में मौजूद अतिरिक्त महाधिवक्ता मेजर आरपी सिंह को मामले में वस्तुस्थिति बताने को कहा। भोजनावकाश के बाद एएजी सिंह ने अदालत को बताया कि स्पीकर याचिकाकर्ता की शिकायत को खारिज कर चुके हैं। इस पर अदालत ने याचिका को सारहीन बताया। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगते हुए नए सिरे से याचिका पेश करने की बात कही। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका को सारहीन मानकर खारिज कर दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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