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भीमा-कोरेगांव हिंसा : गौतम नवलखा की जमानत पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, 26 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपित गौतम नवलखा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। गौतम नवलखा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। पिछले 19 फरवरी को हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आठ अप्रैल, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबडे को सरेंडर करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया था। उसके बाद गौतम नवलखा ने दिल्ली में सरेंडर कर दिया था। उल्लेखनीय है कि एक जनवरी, 2018 को भीमा-कोरेगांव में पेशवा बाजीराव पर ब्रिटिश सैनिकों की जीत का जश्न मनाया जा रहा था, तब हिंसा भड़क उठी थी। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने 162 लोगों के खिलाफ 58 केस दर्ज किए हैं। हर साल पहली जनवरी को भीमा-कोरेगांव में दलित समुदाय बड़ी संख्या में जुटकर उन दलितों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने दो सौ वर्ष पहले 1818 में पेशवा की सेना के ख़िलाफ़ लड़ते हुए अपने प्राण गंवाए थे। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय

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