भीमा कोरेगांव मामला:एनआईए कोर्ट ने ठुकराई गौतम नवलखा की जमानत याचिका
भीमा कोरेगांव मामला:एनआईए कोर्ट ने ठुकराई गौतम नवलखा की जमानत याचिका

भीमा कोरेगांव मामला:एनआईए कोर्ट ने ठुकराई गौतम नवलखा की जमानत याचिका

मुंबई, 12 जुलाई (हि.स.)। पुणे के भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार गौतम नवलखा की डिफाल्ट जमानत याचिका विशेष एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) कोर्ट ने ठुकरा दी है। नवलखा ने एनआईए कोर्ट में बिना आरोप पत्र 90 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रखने का विरोध करते हुए डिफाल्ट जमानत याचिका दायर की थी। एनआईए की विशेष कोर्ट ने नवलखा की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार नजरबंदी की अवधि को गिरफ्तारी की अवधि में जोड़ा नहीं जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भीमा- कोरेगांव में विजय जुलूश के दौरान एक जनवरी, 2018 को जातीय हिंसा हुई थी। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हुई थी और करोड़ों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ था। इससे एक दिन पहले पुणे में ही एलगार परिषद का आयोजन किया गया था। इसी मामले में गौतम नवलखा को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का आरोप है कि गौतम नवलखा व उनके अन्य साथियों की ओर एलगार परिषद का आयोजन किए जाने के बाद ही भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी। हिन्दुस्थान समाचार/राजबहादुर/सुनीत-hindusthansamachar.in

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