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भंवरी देवी अपहरण व हत्या मामला: सर्वोच्च न्यायालय ने दिया रोजाना सुनवाई कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश

जोधपुर, 24 फरवरी (हि.स.)। जोधपुर जिले के बोरूंदा में बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण व हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रोजाना सुनवाई कर 12 अप्रैल तक सभी मुल्जिमों के बयान पूरे कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। इससे वर्ष 2012 से लंबित इस मामले में शीघ्र फैसला आने की आस बंधी है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश मुल्जिम परसराम विश्नोई की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। परसराम विश्नोई की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय किशन कौल व न्यायाधीश हेमन्त गुप्ता की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करने वाली जोधपुर के विशिष्ठ न्यायालय अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण को यह आदेश दिए। भंवरी हुई थी लापता, अब तक यह हुआ: एएनएम भंवरी देवी 1 सितम्बर 2011 को लापता हो गई थी। इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने इस मामले में तीन अलग-अलग आरोप पत्र वर्ष 2012 में पेश किए। इस मामले में सीबीआई ने कुल 197 गवाह पेश किए गए। इन सभी के बयान पूरे हो चुके है। वहीं मामले में 17 मुल्जिम है। प्रत्येक मुल्जिम से कोर्ट ने 1044 प्रश्न पूछने तय किए है। सवालों की लंबी सूची होने के कारण अब तक सिर्फ तीन मुल्जिमों के ही बयान हो पाए है। चौथे के बयान चल रहे है। ऐसे में रोजाना सुनवाई होने से शेष मुल्जिमों के बयान शीघ्र पूरे होने की उम्मीद बंधी है। एक सितंबर को हुआ था केस दर्ज: जिले के बिलाड़ा थाने में अमरचंद नाम के एक व्यक्ति ने एक सितम्बर 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पत्नी एएनएम भंवरी देवी लापता है। साथ ही उसने अपनी पत्नी के अपहरण की आशंका जताते हुए तत्कालीन राज्य सरकार में मंत्री महिपाल मदेरणा सहित दो तीन लोगों पर शक जाहिर किया था। इसके बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया। सीबीआई को सौंपा गया मामला : राज्य सरकार ने विरोध को ध्यान में रख मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने तीन दिसम्बर 2011 को महिपाल मदेरणा के पूछताछ की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में इस मामले में कांग्रेस विधायक मलखान सिंह विश्नोई का भी नाम आया। उन्हें भी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा इस मामले में 15 अन्य गिरफ्तारियां भी हुई। इसके बाद से महिपाल व मलखान अभी तक जेल में ही है। सीबीआई का दावा है कि भंवरी देवी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। बाद में शव को जला कर उसकी राख को राजीव गांधी लिफ्ट नहर में बहा दिया गया। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। हिन्दुस्थान समाचार/सतीश हेड़ाऊ

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