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बंगाल : हिंसा में घर छोड़ने वालों की वापसी की निगरानी के लिए हाई कोर्ट ने कमेटी बनाने के दिए निर्देश

कोलकाता, 31 मई (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर पलायन करने वालों की घर वापसी पर नजर रखने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। सोमवार को हाई कोर्ट की बृहत्तर बेंच ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन, राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन और राज्य लीगल सर्विस के अधिकारियों को लेकर एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। यह कमेटी लोगों की घर वापसी की निगरानी करेगी। कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि जो वापस नहीं आ सके हैं, वे समिति को ईमेल के जरिए सूचित करेंगे। यह कमेटी पूरी प्रक्रिया पर कोर्ट को रिपोर्ट करेगी और स्थानीय पुलिस उनकी घर वापसी सुनिश्चित करेगी। बेघरों के साथ किसी राजनीतिक दल का कोई नेता नहीं होगा। हाई कोर्ट में भाजपा नेता प्रियंका टिबरेवाल ने इंटाली में बेघर हुए 125 लोगों को लेकर मामला दायर किया था। इस राज्य ने कोर्ट को बताया कि उनमें से 39 लौट आए थे। सरकार ने कोर्ट को बताया था कि चुनाव के बाद की हिंसा अब नियंत्रण में है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ चुनाव के बाद की हिंसा पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। राज्य की ओर से 26 पन्नों का हलफनामा पेश किया गया। राज्य के अनुसार 03 मई तक राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार था। अगले दो दिन में कुछ घटनाएं हुईं, लेकिन अब सब कुछ नियंत्रण में है। इस मामले की अगली सुनवाई 02 जून को होगी। गौरतलब है कि राज्य में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कई स्थानों पर हिंसक वारदात हुई थीं।इस हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केन्द्र सरकार को नोटिस भेजा है। हिन्दुस्थान समाचार / ओम प्रकाश

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