Babulal Marandi's case-change case: Supreme Court refuses to interfere
Babulal Marandi's case-change case: Supreme Court refuses to interfere

बाबूलाल मरांडी का दल-बदल मामलाः सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार

- झारखंड विधानसभा अध्यक्ष की अर्जी पर कोई भी आदेश देने से इनकार नई दिल्ली, 12 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने भााजपा में दोबारा शामिल हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की अयोग्यता के मामले में झारखंड हाईकोर्ट की कार्रवाई के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष की अर्ज़ी पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट में कल यानी 13 जनवरी को मामला सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है, आप पहले वहां दलील रखिए। झारखंड हाईकोर्ट ने मरांडी के खिलाफ विधानसभा की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा रखी है। झारखंड हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद बाबूलाल मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट याचिका भी दायर की है। गौरतलब है कि दल-बदल मामले में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ मरांडी ने हाईकोर्ट का रुख किया था और कहा था कि स्पीकर को स्वत: संज्ञान लेते हुए दल-बदल मामले में नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने नोटिस पर रोक लगाते हुए स्पीकर को नोटिस जारी किया था। हिन्दुस्थान समाचार/संजय-hindusthansamachar.in

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