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सुप्रीम कोर्ट में आसाराम की अंतरिम जमानत पर 15 को होगी सुनवाई

नई दिल्ली, 11 जून (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को रेप के मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू की अंतरिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई 15 जून को करने का आदेश दिया। पिछले 8 जून को राजस्थान सरकार ने इस मामले में जवाब दाखिल करते हुए आसाराम की जमानत का विरोध किया था। राजस्थान सरकार ने कहा है कि आसाराम का मकसद गलत है और इलाज कराने की आड़ में अपनी हिरासत का ठिकाना बदलने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने कहा है कि एम्स जोधपुर की ओर से जारी 21 मई की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि आसाराम ने लगातार असहयोग किया। उसने दवा और इंजेक्शन लेने से इनकार कर दिया था। ऐसे में उनको सुपर स्पेशलिटी उपचार की कोई जरूरत नहीं है। पिछले 4 जून को कोर्ट ने आसाराम को जमानत देने से इनकार किया था। कोर्ट आसाराम की इस अर्जी पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी, जिसमें आसाराम ने राजस्थान जेल से हिरासत में ही हरिद्वार के निकट आयुर्वेदिक सेंटर पर इलाज के लिए ले जाने की मांग की है। यौन उत्पीड़न के आरोप में आसाराम को 2013 में गिरफ्तार किया गया था। 20 अगस्त, 2013 को उनके खिलाफ जोधपुर आश्रम में यौन शोषण का मामला दर्ज कराया गया था। इसके अलावा सूरत की दो बहनों ने भी 2001 में आश्रम में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय/ पवन

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