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अतीक अहमद के बेटे उमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, 23 फरवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की देवरिया जेल में एक व्यापारी को ले जाकर पिटाई के मामले में बाहुबली अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुलाई 2019 में गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। जांच एजेंसी ने अब तक आपको नहीं पकड़ा। अब आप अग्रिम जमानत मांग रहे हैं। आपको राहत नहीं दी जा सकती। 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद के गुर्गों की तरफ से एक व्यापारी को अगवा कर जेल में लाए जाने के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। कोर्ट ने लापरवाही बरतने वाले जेल अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अतीक अहमद को गुजरात की जेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। अतीक अहमद पर आरोप है कि व्यापारी मोहित जायसवाल को 26 दिसम्बर 2018 को गाड़ी समेत घर से अगवा करने के बाद बैरक में पीटा गया था। उसकी कनपटी पर पिस्तौल सटाकर उनकी पांच कंपनियों का मालिकाना हक दो युवकों के नाम ट्रांसफर करवा लिया गया था। हिन्दुस्थान समाचार/ संजय/मुकुंद

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