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न्यायिक हिरासत के एक दिन बाद अनिल देशमुख को फिर ईडी की रिमांड पर भेजा गया

मुंबई, 7 नवंबर (आईएएनएस)। बंबई उच्च न्यायालय ने रविवार को पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत देने के विशेष पीएमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और उन्हें वापस पांच दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भेज दिया। यह आदेश अवकाशकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमजे जामदार ने रविवार को ईडी द्वारा तत्काल दायर एक याचिका में दिया, जिसमें शनिवार को विशेष अदालत के न्यायाधीश पीआर सित्रे के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें देशमुख की हिरासत को नौ और दिनों के लिए बढ़ाने की एजेंसी की याचिका को खारिज कर दिया गया था। देशमुख के वकीलों के वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी और अनिकेत निकम ने अदालत में कहा कि ईडी के आवेदन की योग्यता या स्थिरता में शामिल हुए बिना वे स्वेच्छा से सहयोग कर रहे थे और जांच से पीछे नहीं हट रहे थे और इसलिए आगे की रिमांड पर आपत्ति नहीं कर रहे थे। ईडी के वकीलों, अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल अनिल सिंह और अधिवक्ता श्रीराम शिरसत ने बॉम्बे हाई कोर्ट में तर्क दिया कि उन्हें विशेष पीएमएलए कोर्ट द्वारा और हिरासत में नहीं दिया गया था। इस प्रकार गंभीर प्रभाव वाले मामले की जांच के लिए पर्याप्त अवसर से वंचित कर दिया गया था और जब जांच महत्वपूर्ण स्थिति में है। नौ दिनों की विस्तारित हिरासत की मांग करते हुए, उन्होंने विशेष पीएमएलए अदालत में यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि (दिवाली) सार्वजनिक छुट्टियों के कारण, वे कुछ दस्तावेज प्राप्त करने में असमर्थ थे। देशमुख के जवाब टालमटोल कर रहे थे और ईडी को मामले में शामिल अन्य आरोपियों के साथ उनका सामना करने की जरूरत थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता 72 वर्षीय देशमुख को ईडी द्वारा 1 नवंबर को 13 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद 2 नवंबर की सुबह गिरफ्तार किया गया था और जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के कथित आरोपों में एजेंसी की 4 दिन की हिरासत में भेज दिया गया था। देशमुख ने सिंह और वाजे द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का लगातार खंडन किया है और एक वीडियो बयान में सवाल किया है, मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी, जो कई मामलों में वांछित थे, जिन्होंने आरोप लगाए और अब गायब हो गए हैं। इसके साथ ही, उनके बेटे हृषिकेश अनिल देशमुख, (जिन्हें ईडी ने इसी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है) ने अग्रिम जमानत के लिए मुंबई सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और उनकी याचिका पर 12 नवंबर को सुनवाई होगी। --आईएएनएस एचके/आरजेएस

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