84-hour-lockdown-strictly-enforced-in-11-districts-of-jammu-and-kashmir
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जम्मू कश्मीर के 11 जिलों में 84 घंटे का लॉकडाउन सख्ती से लागू

जम्मू, 29 अप्रैल (हि.स.)। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की कड़ी को तोड़ने के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा 11 जिलों में लगाया गया लॉकडाउन गुरूवार शाम सात बजे से सख्ती से लागू किया गया है। सात बजे से पहले ही लोगों द्वारा अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा अन्य दुकानें बंद कर ली गई थी। 84 घंटे का लॉकडाउन के दौरान जम्मू जिला प्रशासन ने आवश्यक सेवाओं को भी आंशिक रूप से ही जारी रखने की अनुमति दी है। इस दौरान राशन, फल-सब्जियों व दूध-दही जैसी जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए भी केवल चार घंटे का समय दिया गया है। इस दौरान केवल दवाई की दुकानों व पेट्रोल-एलपीजी समेत कुछ अन्य जरूरी सेवाओं को ही पूरा दिन खुलने की अनुमति दी गई है। जम्मू, उधमपुर, रियासी, कठुआ, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, श्रीनगर, गांदरबल तथा बडगाम में लॉकडाउन आज शाम सात बजे से शुरू हो गया है और सोमवार सुबह सात बजे तक जारी रहेगा। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग की ओर से वीरवार दोपहर को लॉकडाउन के दौरान जारी रहने वाली गतिविधियों को लेकर विस्तृत आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि फल-सब्जियों की मंडिया भी केवल सुबह छह बजे से लेकर सुबह दस बजे तक ही खुली रहेंगी। इसके अलावा शहर के गली-मुहल्लों में स्थित राशन व अन्य जरूरी सामान की दुकानों को भी इसी चार घंटे के दौरान खोलने की अनुमति दी गई है। आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी गैर जरूरी गतिविधि के लिए किसी को कहीं आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आरपीसी की धारा 188 के तहत एफआइआर दर्ज की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को हालांकि आंशिक रूप से खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन जम्मू की सबसे बड़ी अनाज मंडी वेयर हाउस-नेहरू मार्केट ने अपने स्तर पर फैसला लिया है कि लॉकडाउन के दौरान वे अपनी दुकानें पूर्ण रूप से बंद रखेंगे। ट्रेडर्स फेडरेशन वेयर हाउस-नेहरू मार्केट के प्रधान दीपक गुप्ता के अनुसार फेडरेशन की एक आपात बैठक में निर्णय लिया गया कि कोविड-19 चेन को तोड़ने में सरकार की मदद करने के लिए वेयर हाउस-नेहरू मार्केट व साथ लगती मार्केट में लॉकडाउन का पूरा पालन किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान दवाई की दुकानें, टेस्टिंग लेबोरेटरी, क्लीनिक व चश्में की दुकानें पेट्रोल व एलपीजी एजेंसियां कृषि गतिविधियां व कृषि उपकरणों व खाद आदि बेचने वाली दुकानें पशु चारा बेचने वाली दुकानें, एटीएम, प्रिंट एंड इलेक्ट्रानिक मीडिया, ई-कामर्स व आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी, होटलों के भीतर रेस्तरां, सभी औद्योगिक गतिविधियां, सभी विकास कार्य व खनन, स्वास्थ्य विभाग व नगरनिगम के कर्मचारियों को पहचान पत्र दिखाने पर आने-जाने की छूट, कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर, अंतर-राज्यीय व अंतर-जिला आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, सभी सरकारी कर्मचारियों को पहचान पत्र दिखाने पर आने-जाने की छूट, माल-मवेशियों के साथ गुज्जर-बक्करवालों को आने-जाने की पूरी छूट रहेगी। वहीं दूसरी तरफ गली-मुहल्लों में स्थित खुदरा किरयाना दुकानें, दूध-दही संबंधी दुकानें, फल-सब्जियां बेचने वाली मंडिया, दुकानें व रेेहड़ियां, बेकरी, मीट व चिकन दुकानें आंशिक छूट के साथ केवल सुबह छह बजे से सुबह दस बजे तक ही खुलेंगी। लॉकडाउन में किसी भी गैर जरूरी गतिविधि के लिए किसी को भी कहीं आने-जाने की अनुमति नहीं होगी, सभी शिक्षण संस्थान, शापिंग काम्पलेक्स, बाजार, सैलून, सिनेमा घर, रेस्तरां व बॉर, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल, पार्क, चिड़ियां घर बंद रहेंगे। हालाकि लॉकडाउन के दौरान शादी का कार्ड कर्फ्यू पास होगा। हिन्दुस्थान समाचार/बलवान

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