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दक्षिणी दिल्ली में 56 रेस्तरां को खुली जगह में खाना, डिनर परोसने की इजाजत

नई दिल्ली, 9 जुलाई (आईएएनएस)। दक्षिण दिल्ली में कुल 56 रेस्तरां और भोजनालय खुली हवा में और छतों पर भोजन और पेय पदार्थ परोस सकते हैं। इस संबंध में एक निर्णय दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने लिया है। हालांकि, खुले स्थान पर भोजन और शराब परोसने की अनुमति उन रेस्तरां को दी जाती है, जिन्होंने कुछ मानदंडों को पूरा करने के बाद नागरिक प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त की है। इस घटनाक्रम से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि अब तक 56 रेस्तरां को खुली जगहों जैसे छतों पर भोजन और पेय पदार्थ परोसने की अनुमति दी गई है। कुछ नियमों के साथ खुली हवा में शराब और खाद्य पदार्थों को अनुमति देने का प्रस्ताव पिछले साल एसडीएमसी द्वारा किया गया था और अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। कुल में से 39 आवेदन दक्षिण क्षेत्र के क्षेत्रों से प्राप्त हुए, जिनमें हौज खास, ग्रीन पार्क और ग्रेटर कैलाश शामिल हैं। इसी तरह नजफगढ़ अंचल से कुल 31 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें द्वारका और एरोसिटी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। लाजपत नगर, भोगल और डिफेंस कॉलोनी जैसे मध्य क्षेत्र के क्षेत्रों से पंद्रह आवेदन प्राप्त हुए थे। पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रों जैसे पंजाबी बाग, राजौरी गार्डन और तिलक नगर से नौ आवेदन प्राप्त हुए थे। साउथ जोन में 23, नजफगढ़ में 25 और सेंट्रल जोन में सात लाइसेंस दिए गए। केवल एक को पश्चिमी क्षेत्र में खुली हवा में भोजन करने का लाइसेंस दिया गया था। एसडीएमसी ने पिछले साल कोविड महामारी के मद्देनजर प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें रेस्तरां को खुली हवा में रिक्त स्थान और लाइसेंस प्राप्त भोजनालयों को सेवा क्षेत्रों के रूप में छतों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। नीति के तहत खुली हवा में भोजन करने की अनुमति केवल उन्हीं रेस्तरां में दी गई है जहां निजी स्वामित्व वाले खुले स्थान जैसे छत, बालकनी और लॉन हैं ताकि सार्वजनिक भूमि या फुटपाथ पर कोई अतिक्रमण ना हो। एसडीएमसी के प्रस्ताव में कहा गया है, खुले स्थान में भोजन और शराब परोसने की अनुमति होगी, और खुली हवा वाले क्षेत्र / छत को कवर नहीं किया जाना चाहिए। यदि खुली जगह आस-पास के आवासीय परिसर से दिखाई दे रही है, तो ²श्यता में बाधा डालने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाने चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि आसपास के रिहायशी इलाकों से भी सर्विस एरिया दिखाई नहीं देना चाहिए। लाइव प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी और रात 11 बजे के अनुमत समय के बाद संगीत नहीं बजाया जा सकता है। अधिकारी ने कहा कि पिछले नौ महीनों में (जून के अंत तक) नगर निकाय को 94 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 56 को लाइसेंस दिए गए और 28 को मानदंडों को पूरा नहीं करने के लिए खारिज कर दिया गया। एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, पिछले कुछ वर्षों से दक्षिणी दिल्ली में लोगों की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि खुली हवा में शराब और खाद्य पदार्थ परोसने की अनुमति दी जाए और यह लोगों की मांग को देखते हुए किया गया है। यह कदम इस कोविड-19 महामारी के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने में भी मदद करेगा। सूर्यन ने आगे कहा कि अब तक केवल 56 रेस्तरां को अनुमति दी गई है, लेकिन आने वाले दिनों में यह संख्या बढ़ सकती है यदि आवेदक (रेस्तरां और भोजनालय मालिक) कुछ नियमों को पूरा करते हैं। --आईएएनएस एचके/आरजेएस

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