
मुंबई, 13 मई (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह मरीजों के रिश्तेदारों द्वारा डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ की पिटाई के सिलसिले में अभी तक दर्ज की गई प्राथमिकियों की जानकारी उसे दे। मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी क्लिक »-www.ibc24.in