
नयी दिल्ली, 24 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कर्ज के बोझ से दबी जेपी इन्फ्राटेक लि. (जेआईएल) की समाधान योजना को मंजूरी का मुद्दा वापस ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के पास भेज दिया है। न्यायालय ने कहा कि कंपनी के अधिग्रहण के लिए कोई नया रुचि पत्र (ईओआई) नहीं शामिल क्लिक »-www.ibc24.in