कोरोना के नए मामले आने का बाद नादौन, हमीरपुर तथा भोरंज उपमंडल की चार पंचायतों के चार गांव कंटेनमैंट जोन घोषित
कोरोना के नए मामले आने का बाद नादौन, हमीरपुर तथा भोरंज उपमंडल की चार पंचायतों के चार गांव कंटेनमैंट जोन घोषित

कोरोना के नए मामले आने का बाद नादौन, हमीरपुर तथा भोरंज उपमंडल की चार पंचायतों के चार गांव कंटेनमैंट जोन घोषित

हमीरपुर, 23 जून (हि. स.)। हमीरपुर में सोमवार रात कोरोना का १९ नए मामले सामने आए हैं। जिसके चलते प्रशासन ने नादौन, हमीरपुर तथा भोरंज उपमंडल की चार पंचायतों के चार गांवों को कंटेनमैंट जोन घोषित किया गया है। जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील को भी समाप्त कर दिया गया है। आदेशों के अनुसार ग्राम पंचायत हथोल के गांव साईं (वार्ड नम्बर-01) में कोविड-19 संक्रमित तीन मामले, ग्राम पंचायत बेहरड़ के गांव सुकरियाह उप्परेली (वार्ड नम्बर-2), ग्राम पंचायत ऊहल के गांव ननोट (वार्ड नम्बर-01) तथा ग्राम पंचायत महल के गांव कोट (वार्ड नम्बर-06) में कोविड-19 संक्रमित एक-एक मामला सामने आने की पुष्टि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से की गई थी। ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने एवं इसे फैलने से रोकने के लिए त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों के जीवन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा न हो। इसके दृष्टिगत नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत हथोल के गांव साई (वार्ड नम्बर-01) के बीहड़ू सड़क (ग्वालपत्थर से हथोल) के दाईं ओर का क्षेत्र, ग्राम पंचायत बेहरड़ के गांव सुकरियाह उप्परेली (वार्ड नम्बर-2), हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत ऊहल के गांव ननोट (वार्ड नम्बर-01) तथा भोरंज उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत महल के गांव कोट (वार्ड नम्बर-06) को कंटेनमैंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त आदेश के अनुसार इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी। इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे। हिन्दुस्थान समाचार/सुनील-hindusthansamachar.in

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