सरकार मुंबई में फंसे 2600 लोगों को लाने की योजना तैयार करेःहाईकोर्ट
सरकार मुंबई में फंसे 2600 लोगों को लाने की योजना तैयार करेःहाईकोर्ट

सरकार मुंबई में फंसे 2600 लोगों को लाने की योजना तैयार करेःहाईकोर्ट

-कोर्ट ने कहा, 17 जून को सरकार और रेलवे जवाब दायर करें नैनीताल, 15 जून (हि.स.)। हाईकोर्ट ने प्रवासी सहयोगी टीम की सदस्य श्वेता मासीवाल की हस्तक्षेप याचिका का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और रेलवे से मुंबई में फंसे 2600 उत्तराखंड के प्रवासियों को वापस लाने के मामले में त्वरित कार्ययोजना बनाकर 17 जून को जवाब दायर करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। श्वेता मासीवाल ने हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर कर कहा है कि 30 अप्रैल से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा कर लोग वापसी का इंतजार कर रहे है। 2600 प्रवासियों को मुंबई से वापस लाने के मामले में राज्य सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। प्रवासी सहायता टीम के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने बताया कि टीम के कई बार संपर्क करने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा इस मामले में महाराष्ट्र को एनओसी नहीं दी गई है। टीम के अनुरोध पर महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों ने उत्तराखंड के नोडल अधिकारियों से तथा टीम ने भी लगातार 26 मई से कई बार संपर्क कर उत्तराखंड सरकार से अनुरोध किया था।दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार और भारतीय रेलवे से मुंबई में अब भी फंसे 2600 उत्तराखंड के प्रवासियों को वापस लाने के लिए त्वरित कार्ययोजना बनाकर 17 जून को न्यायालय में जवाब दायर करने के निर्देश दिए। हिन्दुस्थान समाचार/ लता नेगी/मुकुंद-hindusthansamachar.in

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