विधानसभा में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट पारित, बाइक-टैक्सी करों में भारी छूट
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विधानसभा में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट पारित, बाइक-टैक्सी करों में भारी छूट

विधानसभा में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट पारित, बाइक टैक्सी करों में भारी छूट कोलकाता, 17 मार्च (हि. स.)। पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन मंगलवार को राज्य सरकार ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट पारित किया है। इसके जरिए बाइक टैक्सी की संख्या बढ़ाई जाएगी और वाणिज्यिक परिवहन के लिए पंजीकृत बाइक टैक्सी के कर (टैक्स) में छूट दी जाएगी। मंगलवार को राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आनन-फानन में संशोधित कानून को पारित कराया गया है। बाइक टैक्सी के लिए 10 हजार आवेदन राज्य परिवहन विभाग के पास पड़े हुए हैं। युवा पीढ़ी इस कारोबार में हाथ आजमाने के लिए उत्साहित है। अगर कर (टैक्स) में छूट दी जाएगी तो इससे अधिक से अधिक युवा इस व्यवसाय से जुड़ेंगे और रोजगार भी बढ़ेगा। दरअसल ई-कॉमर्स कंपनियों के सामानों को पहुंचाने और ऑनलाइन फूड ऑर्डर पहुंचाने के लिए बाइक सबसे कारगर जरिया बनकर उभरा है। इसके अलावा यात्री परिवहन के लिए भी ऐप आधारित बाइक टैक्सी लोगों के बीच लोकप्रिय होती जा रही है। इसको लेकर परिवहन मंत्री ने बताया कि बाइक टैक्सी के लिए वाणिज्यिक परिवहन हेतु नया कर (टैक्स) प्रणाली लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले बाइक टैक्सी के तौर पर गाड़ी को पंजीकृत कराने के लिए 500 रुपये देना पड़ता था। एक बार दी जाने वाली यह राशि एप्लीकेशन फी के तौर पर जमा की जाती थी। अब से केवल 100 रुपये देने होंगे। पूरे राज्य में बाइक टैक्सी चलाने के लिए परमिट फी के तौर पर 10 हजार रुपये की धनराशि देनी पड़ती थी इसे घटाकर मात्र 2000 रुपये कर दिया गया है। केवल पांच जिलों में बाइक टैक्सी चलाने के लिए 25 सौ रुपये जमा देने पड़ते थे। इसे घटाकर 1000 रुपये किया गया है। पुराने नियम के मुताबिक वाणिज्य टैक्सी के लिए न्यूनतम कर (टैक्स) 8000 रुपये देने पड़ते थे। अब इसे घटाकर केवल 780 रुपये कर दिया गया है। दूसरी सिग्नेचर फी खत्म की गई है। विधानसभा में परिवहन मंत्री ने बताया कि फिलहाल राज्य में 68 ऐप आधारित बाइक टैक्सी चल रही हैं। राज्य सरकार इस व्यवसाय को बढ़ाना चाहती है इसीलिए कर में छूट दी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि इससे लोग कम खर्च पर यातायात कर सकेंगे। इस संशोधित कानून को लेकर विपक्ष के कई विधायक चर्चा कराना चाहते थे जिसमें मूल रूप से यात्रियों की सुरक्षा, चालकों को पुलिस द्वारा परेशान किया जाना सहित अन्य मुद्दे शामिल थे। उन्हें आश्वस्त करते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि बाइक टैक्सी को अनुमोदन देने से पहले सरकार हर तरह से जांच करेगी जिसके बाद ही अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि टैक्सी का नंबर प्लेट पीला और काले रंग का होगा। इसकी वजह से बाइक टैक्सी को पहचानना आसान हो जाएगा। बाइक में स्पीड रेगुलेटर होंगे जिसमें अधिकतम गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे फिक्स की जाएगी। इसके अलावा अतिरिक्त हेलमेट और बारिश के समय यात्रियों के लिए अलग से रेनकोट रखना भी अनिवार्य किया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/ ओम प्रकाश/गंगा/मधुप-hindusthansamachar.in

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