बच्ची से बलात्कार के जुर्म में नाबालिग को तीन साल के लिए सुधार गृह भेजा गया
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प्रधान मजिस्ट्रेट रूचि तिवारी ने बृहस्पतिवार को किशोर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा कानून (पॉक्सो) की धारा सात (यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी करार दिया। किशोर पर कोई जुर्माना नहीं क्लिक »-newsindialive.in

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