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महासमुंद : आदित्या हाॅस्पिटल में कोविड-19 मरीजों के उपचार पर आगामी आदेश तक रोक

महासमुंद/रायपुर, 29 अप्रैल (हि.स.)। कोरोना महामारी के बीच जहां मानवीय पहलुओं को जीवंत करती बातें सामने आती हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो इस आपदा को भी कमाई के अवसर के तौर पर देख रहे हैं। खास तौर पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में लगे कुछ अस्पताल व इनके कर्मी शामिल हैं। ऐसे ही तत्वों पर अब प्रशासन ने सख्त कार्रवाई किया है। शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण आदित्या हाॅस्पिटल महासमुन्द को कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए प्रदाय की गई अनुमति को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एन.के. मंडपे ने बताया कि 10 अप्रैल को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय महामसुन्द के आदेश द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए आदित्या हाॅस्पिटल, पुरानी मंडी रोड, गंज पारा महासमुन्द को कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के शासन द्वारा निर्धारित दर से उपचार की अनुमति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि उक्त क्लीनिकल स्थापना के विरूद्ध लगातार शिकायत प्राप्त हो रही है कि अस्पताल संचालक द्वारा शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल किया जा रहा है। इस संबंध में संबंधित संस्था को 28 अप्रैल के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया था। इस संबंध में आज दिनांक तक संबंधित संस्था का जवाब कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। नोटिस जारी करने के पश्चात् संबंधित संस्था के विरूद्ध लगातार अधिक राशि वसूल किए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही है एवं दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से इनके विरूद्ध समाचार प्रकाशित किया जा रहा है। शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण आदित्या हाॅस्पिटल महासमुन्द को कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए प्रदाय की गई अनुमति को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक लगाई गई है। डाॅ. मंडपे ने बताया कि आदित्या हाॅस्पिटल द्वारा पूर्व में भर्ती कोविड-19 के उपचाररत् मरीजों का इलाज सुचारू रूप से जारी रहेगा। परंतु कोविड-19 के नए मरीजों की भर्ती के लिए आदित्या हाॅस्पिटल में रोक लगा दी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एन.के. मंडपे ने बताया कि इसी तरह महासमुन्द जिले के आर.एल.सी. हाॅस्पिटल महासमुन्द एवं भारती हाॅस्पिटल सरायपाली को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। इसमें आर.एल.सी. हाॅस्पिटल महासमुन्द एवं भारती हाॅस्पिटल सरायपाली को कोविड-19 के मरीजों के कोविड-19 जाॅच के एवज् में शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूली किए जाने के कारण नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है। हिन्दुस्थान समाचार/केशव शर्मा

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