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नारद स्टिंग : सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मुख्यमंत्री और कानून मंत्री ने हाई कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

कोलकाता, 28 जून (हि.स.)। नारद स्टिंग मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विधि मंत्री मलय घटक ने आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कलकत्ता हाई कोर्ट में नया हलफनामा दायर किया है। इससे पहले गत 09 जून को हाई कोर्ट ने उनके रिप्लाई एफिडेविट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। दरअसल, नारद स्टिंग मामले को लेकर पिछले महीने हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर न्यायालय और अन्य जजों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल भी उठाया था। पत्र में उन्होंने 'अनुचित व्यवहार' का आरोप लगाते हुए कोर्ट की तीखी आलोचना की थी। जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने अपने पत्र में लिखा था कि हमें (हाई कोर्ट को) एक मजाक में बदल दिया गया है। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए मुख्यमंत्री और कानून मंत्री को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था। उसी के मुताबिक सोमवार को सुनवाई के पहले सत्र में दोनों मंत्रियों ने हलफनामा के लिए आवेदन दिया था, जिसे कोर्ट ने अनुमति दे दी थी। उसके बाद दूसरे सत्र में दोनों मंत्रियों ने हलफनामा भी दाखिल कर दिया। उल्लेखनीय है कि नारद स्टिंग मामले में बंगाल के मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था। कई दिन बाद सुनवाई के बाद चारों को जमानत मिल गई थी। फिलहाल चारों लोग जमानत पर बाहर हैं। हिन्दुस्थान समाचार / ओम प्रकाश

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