
कोलकाता, 24 मार्च (हि.स.)। देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने पोलिंग एजेंट नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया है। बुधवार को आयोग के सूत्रों ने बताया कि कोई भी दल किसी ऐसे व्यक्ति को विधानसभा क्षेत्र के अंदर किसी भी मतदान केंद्र पर पोलिंग एजेंट नामित कर सकता है जो उस क्षेत्र का मतदाता हो। इससे पहले पोलिंग एजेंट को उस मतदान केंद्र का मतदाता होना अनिवार्य था जहां का उसे एजेंट बनना होता था। उन्होंने कहा कि इस नए नियम से राजनीतिक दलों को हर मतदान केंद्र पर एक पोलिंग एजेंट नियुक्त करने में सहयोग मिलेगा। इससे किसी भी राजनीतिक दल को कोरोना महामारी के बीच पोलिंग एजेंट नियुक्त करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इस समय एक एजेंट मिलना मुश्किल है। बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त मतदान केंद्रों की संख्या 78,903 थी जो 2021 के विधानसभा चुनाव में बढ़कर 1,01,790 हो गई है। बंगाल में आठ चरणों में चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच होंगे। वोटों की गिनती दो मई को होगी। हिन्दुस्थान समाचार /ओम प्रकाश/गंगा