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सीतलकुची मामले में सीआईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हो रही है सीआईएसएफ की टीम

न्यायालय का रुख कर सकती है एजेंसी कोलकाता, 28 जून (हि. स.)। चुनाव के समय पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिला अंतर्गत सीतलकुची में फायरिंग करने वाले सीआईएसएफ के जवान बार-बार नोटिस के बावजूद सीआईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इसलिए इस मामले में पूछताछ में सहयोग हासिल करने के लिए सीआईडी न्यायालय का रुख कर सकती है। उल्लेखनीय है कि सीआईडी की तरफ से आरोपित जवानों को पूछताछ के लिए तीन-तीन बार तलब किया जा चुका है। हर बार ड्यूटी में व्यस्त रहने का हवाला देकर सीआइएसएफ के जवान सीआईडी के सामने हाजिर होने से बचते रहे हैं। अब सीआईडी उन्हें अपने सामने उपस्थित करने के लिए अदालत में आवेदन जा रही है। सीतलकुची के घटना के बाद केंद्रीय बल की तरफ से जो बयान दिया गया था, वह सीआईडी जांच में सामने आ रहे तथ्यों से मेल नहीं खा रहे। इसी कारण आरोपित जवानों से पूछताछ करना जरूरी है। गत 10 अप्रैल को बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के दौरान कूचबिहार जिले के सीतलकुची के 126 नंबर बूथ के बाहर केंद्रीय बल के जवानों की ओर से चलाई गई गोलियों में चार लोगों की मौत हो गई थी। केंद्रीय बल के कमांडेंट सुनील कुमार ने माथाडांगा थाने में दर्ज कराए गए बयान में कहा था कि अचानक 300-400 गांव वालों ने जवानों पर हमला बोल दिया था। हालात नियंत्रण से बाहर होते जा रहे थे इसलिए जवानों को गोलियां चलानी पड़ी थीं। इस घटना की जांच के लिए सीआईडी के डीआइजी (स्पेशल) कल्याण मुखर्जी के नेतृत्व में चार सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया था। सीआईडी सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक तौर पर पता चला है कि मतदान के दौरान कुछ लोगों ने केंद्रीय बल के जवानों को उकसाया था इसके बाद जवानों ने हालात की समीक्षा किए बिना ही लोगों को मारा-पीटा था। इसमें 14 साल का एक किशोर बुरी तरह जख्मी हो गया था। यह घटना बूथ से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर हुई थी। जवानों की इस हरकत से गांव वाले उग्र हो गए थे। उन्हें नियंत्रित करने के लिए जवानों ने पहले छह राउंड गोलियां चलाई, जिससे तनाव और बढ़ गया। इसके बाद जवानों ने और नौ राउंड गोलियां चलाई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। इस मामले में कूचबिहार के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक देवाशीष धर को पहले ही निलंबित किया जा सकता है। सीआईडी उनसे पूछताछ भी कर चुकी है। हिन्दुस्थान समाचार/ओम प्रकाश/गंगा

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