बोर्ड चेयरमैन की पुत्रवधू के एनजीओ को लाभ पहुंचाने के मामले में प्रतिशपथपत्र पेश करने के निर्देश
बोर्ड चेयरमैन की पुत्रवधू के एनजीओ को लाभ पहुंचाने के मामले में प्रतिशपथपत्र पेश करने के निर्देश

बोर्ड चेयरमैन की पुत्रवधू के एनजीओ को लाभ पहुंचाने के मामले में प्रतिशपथपत्र पेश करने के निर्देश

नैनीताल, 30 जुलाई (हि.स.)। हाई कोर्ट ने उत्तराखंड भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में हो रही गड़बड़ियों और निर्माण श्रमिकों को फायदा पहुंचाने के बजाय बोर्ड द्वारा बोर्ड के चेयरमैन की पुत्रवधू के एनजीओ को लाभ पहुंचाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर प्रतिशपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी अमित पांडे ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तराखंड द्वारा भारी अनियमितताएं की जा रही है तथा मजदूरों के हित के बजाय एक एनजीओ के हित में बोर्ड के संसाधनों को खर्च कर रही है। याचिका में कहा कि बोर्ड की गतिविधियों की जांच की जाए। याचिकाकर्ता की ओर से बोर्ड के चेयरमैन को ईमानदारी से पद का निर्वहन न करने के कारण हटाने की मांग की थी। पूर्व में कोर्ट ने बोर्ड के चेयरमैन व श्रम मंत्री हरक सिंह रावत, उनकी पुत्रवधू अनुकृति गुसाईं रावत सहित सचिव श्रम व केंद्र सरकार के श्रम विभाग को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा था। साथ ही कोर्ट ने श्रम आयुक्त उत्तराखंड तथा केंद्रीय श्रम सचिव को भी इस मामले में जवाब पेश करने को कहा था। हिन्दुस्थान समाचार / लता नेगी-hindusthansamachar.in

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