प्लास्टिक का सामान बेचने वालों को 15 दिन की मोहलत
प्लास्टिक का सामान बेचने वालों को 15 दिन की मोहलत

प्लास्टिक का सामान बेचने वालों को 15 दिन की मोहलत

ऋषिकेश, 09 अक्टूबर (हि.स.)। प्रशासन ने प्लास्टिक का सामान बेचने वालों को 15 दिन की मोहलत दी है। प्रशासन ने व्यापारियों को त्योहारों से पहले इस सामान को समाप्त करने की चेतावनी देते हुए कहा है कि इसके बाद चालान किया जाएगा। नगर निगम के सभागार में शुक्रवार को उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों और व्यापारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजरशहर में कैरी बैग को पूरी तरह रोका जाएगा। नगर निगम आयुक्त ने कहा है कि प्लास्टिक के अंदर अन्य शहरों से पैकिंग होकर आने वाले कुछ सामान को नहीं रोका जाएगा। मगर उस परहोलो मार्क लगा हो। व्यापारियों का कहना था जो व्यापारी अपने माल पर टैक्स देकर आ रहा है उसे छूट दी जाए। उप जिला अधिकारी ने कहा कि जिस व्यापारी के पास अभी प्लास्टिक से बने सामान का स्टॉक है उसे त्योहारों से पहले बेच लिया जाए। हिन्दुस्थान समाचार /विक्रम/मुकुंद-hindusthansamachar.in

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