प्रणव पांड्या से संबंधित दुष्कर्म याचिका पर सुनवाई अगले हफ्ते
प्रणव पांड्या से संबंधित दुष्कर्म याचिका पर सुनवाई अगले हफ्ते

प्रणव पांड्या से संबंधित दुष्कर्म याचिका पर सुनवाई अगले हफ्ते

नैनीताल, 11 दिसम्बर (हि.स.)। नैनीताल हाईकोर्ट ने 2010 से 2014 के बीच नाबालिग लड़की के साथ हुए दुराचार मामले की जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। इसके बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए एक सप्ताह बाद की तिथि नियत की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ ने सुनवाई की। यह याचिका अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2010 से 2014 के बीच छत्तीसगढ़ के गरीब माता-पिता ने अपनी 14 वर्षीय पुत्री को देहरादून निवासी प्रणव पांड्या और उनकी पत्नी के यहां काम करने के लिए छोड़ा था। प्रणव पांड्या ने उसके साथ कई बार दुराचार किया। पीड़ित ने उनकी पत्नी से की तो उन्होंने डरा-धमकाकर उसका मुंह बंद करा दिया। याचिका में आरोपित का खाता सील करने के साथ ही उत्तराखंड में संचालित की जा रही चार्टर्ड यूनिवर्सिटी पर भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि पांड्या शांतिकुज आश्रम के प्रमुख श्रीराम शर्मा के दामाद हैं। उनकी पत्नी शैलजा के खिलाफ दिल्ली के विवेक विहार थाने में भी जीरो एफआईआर दर्ज कराई गई थी। हिन्दुस्थान समाचार /लता नेगी/मुकुंद-hindusthansamachar.in

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