टिहरी विस्थापितों को सुविधाओं देने के मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
टिहरी विस्थापितों को सुविधाओं देने के मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

टिहरी विस्थापितों को सुविधाओं देने के मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल, 03 नवम्बर (हि.स.)। हाई कोर्ट ने हरिद्वार के सुमन नगर में टेहरी विस्थापितों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को 31 दिसम्बर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार की जनकल्याण समिति ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने टेहरी विस्थापितों को हरिद्वार के सुमन नगर में विस्थापित किया है, जहां पर अभी तक स्कूल, सीवर लाइन, अस्पताल सहित कई अन्य जरूरी सुविधाओं का अभाव है, जिनको पूरा करने के लिए विस्थापितों को अन्य जगह जाना पड़ता है। याचिकाकर्ता की ओर से वहां पर रह रहे लोगों को जरूरी मूलभूत सुविधाएं मुहैय्या कराने की मांग की थी। याचिका में कहा कि इससे पूर्व विस्थापितों ने राज्य सरकार व प्रशासन को कई बार इस संबंध में ज्ञापन दिया जा चुका है, जिसका अभी तक कोई हल नही निकाला गया। हिन्दुस्थान समाचार / लता नेगी-hindusthansamachar.in

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