गुरुनानक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के निलंबन पर रोक

गुरुनानक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के निलंबन पर रोक
गुरुनानक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के निलंबन पर रोक

नैनीताल, 19 अगस्त (हि.स.)। नैनीताल हाईकोर्ट ने गुरुनानक इंटर कॉलेज के निलंबित प्रधानाचार्य के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार तरसेम सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि नानकमत्ता साहिब की प्रबंधन कमेटी की ओर से संचालित गुरुनानक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य याचिकाकर्ता को विद्यालय प्रबंधन समिति ने 22 नवंबर 2019 को निलंबित कर दिया था। शिक्षा विभाग ने उनके निलंबन को 20 दिसंबर 2019 को अनुमोदित किया। समिति के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पन्नू ने 22 दिसंबर 2019 को निलंबित प्रधानाचार्य को उनके पद पर बहाल कर दिया। तरसेम ने अपने निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 14 अगस्त 2020 को हाईकोर्ट ने प्रधानाचार्य तरसेम सिंह के निलंबन को गलत बताते हुए रोक लगा दी है। हिन्दुस्थान समाचार/लता/मुकुंद-hindusthansamachar.in

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