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उत्तराखंडः 500 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले की धीमी एसआईटी जांच पर हाईकोर्ट सख्त

नैनीताल, 31 मार्च (हि.स.)। हाईकोर्ट ने प्रदेश के करीब 500 करोड़ रुपये से अधिक के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान एसआईटी से पूछा कि घोटाले की जांच धीमी गति से क्यों चल रही है? कोर्ट में पेश एसआईटी की जांच रिपोर्ट में कहा गया कि एसआईटी पांच समाज कल्याण अधिकारियों के खिलाफ केस चलाना चाह रही है लेकिन सरकार की ओर से उन्हें अनुमति नहींं दी जा रही है। इसके जवाब में सरकार की ओर से नियुक्त स्पेशल काउंसिल पुष्पा जोशी व ललित सामन्त ने कहा कि सरकार ने अनुमति दे दी है। उसके बाद कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में शपथपत्र पेश करने को कहा है। कोर्ट ने एसआइटी को जांच में तेजी लाने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी रवींद्र जुगरान व अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का छात्रवृर्ति का घोटाला पिछले 2005 से किया जा रहा है। याचिका में कहा कि यह घोटाला करीब पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक का है। याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा कि छात्रवृति के रुपये छात्रों को न देकर स्कूलों को दिए गए या फिर उन लोगों को दिया गया है जो छात्र थे ही नहीं। हिन्दुस्थान समाचार/लता नेगी

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