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उत्तराखंडः मंत्रिमंडल ने केदारनाथ, हरिद्वार कुंभ सहित लिए कई अहम फैसले

देहरादून/भराड़ीसैंण, 02 मार्च (हि.स.)। बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को त्रिवेंद्र सरकार मंत्रिमंडल ने केदारनाथ, हरिद्वार कुंभ और प्रदेश में दो विश्वविद्यालयों सहित कई अहम निर्णय किए गए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की नियमावली को भी मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। प्रदेश में तीन नई नगर पंचायतों के गठन को मंजूरी दी गई। थलीसैंण (पौड़ी), यूएसनगर में सिरौरीकलां और लालपुर नगर पंचायत में शामिल हो गई हैं। ऐसे में अब प्रदेश में नगर पंचायतों की संख्या 100 के पार हो गई है। हरिद्वार महाकुंभ में टेंट नहीं लगेंगे हरिद्वार महाकुंभ को लेकर भी कैबिनेट ने चर्चा की। निर्णय लिया गया है कि कुंभ में टेंट नहीं लगाए जाएंगे। श्रद्धालुओं को ठहराने के लिए अस्थायी रैन बसेरे बनाए जाएंगे। मंत्रियों ने कुंभ अवधि एक से 30 अप्रैल तक रखने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। उत्तराखंड भाषा संस्थान का मुख्यालय गैरसैंण शिफ्ट करने पर भी मुहर लगी। बताया गया कि इसके लिए चमोली जिले में जमीन की तलाश की जा रही है। सरकार ने किच्छा में सूरजमल निजी विश्वविद्यालय को भी हरी झंडी दे दी।देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड में मनोनीत सदस्यों के मानक भी तय किए हैं। बैठक में केदारनाथ ट्रस्ट में पदों को बढ़ाने पर सहमति बनी है। इसमें अपर निदेशक समेत नौ पद बढ़ाए गए हैं।राजनीति में भाग लेने वालों को बोर्ड में जगह नहीं मिलेगी।सनातन धर्म से जुड़े सदस्यों के रूप में सदस्यता दी जाएगी। कैबिनेट के प्रमुख निर्णय -हरिद्वार कुंभ मेला-2021 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन में उत्तराखंड राज्य द्वारा की गयी कार्रवाई को मंजूरी। -ग्राम पंचायत लालपुर जनपद उधमसिंह नगर को नगर पंचायत का दर्जा। -केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालन के लिए पदों के सृजन। -उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 की धारा 48 के अन्तर्गत उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड में नामांकित सदस्यों की अर्हता निर्धारण के लिए नियमावली प्रख्यापित। -ग्राम पंचायत सिरौलीकला, जनपद उधमसिंह नगर को नगर पंचायत का दर्जा। - जनपद देहरादून में देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय की स्थापना विधेयक को मंजूरी। - ऊधम सिंहनगर में सूरजमल विश्वविद्यालय की स्थापना विधेयक को मंजूरी -उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959)(संशोधन) विधेयक, 2-2021 प्रख्यापित। - उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1959)(संशोधन) विधेयक, 2021 प्रख्यापित। -उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 (अधिनियम संख्या 16, वर्ष 2018) में संशोधन। -ग्राम पंचायत थलीसैंण, पौड़ी जनपद। -स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 संशोधन को मंजूरी। हिन्दुस्थान समाचार/राजेश/मुकुंद

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