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जिला बार की आपात बैठक में टेंडर वोट को मिली मंजूरी

नैनीताल, 07 अप्रैल (हि.स.)। जिला बार एसोसिएशन के 9 अप्रैल को प्रस्तावित चुनाव में कोरोना महामारी के फिर से बढ़ने एवं चुनाव के दिन भीड़भाड़ से बचने के लिये टेंडर वोट का भी प्रावधान किया गया है। बुधवार को जिला बार एसोसिएशन की चुनाव संचालन समिति की आपात बैठक में टेंडर वोट को मंजूरी दी गयी। मुख्य चुनाव अधिकारी राजेश चंदोला ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंजीकृत अधिवक्ता चुनाव से एक दिन पहले गुरुवार को सुबह 11 से दो बजे तक जिला बार कक्ष में पहुंच कर अपना टेंडर वोट डाल सकते हैं। चंदोला ने साफ किया है कि चुनाव में बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा पास करने वाले अधिवक्ताओं को ही मतदान का अधिकार दिया जाएगा। जिला बार में नये पंजीकृत अधिवक्ताओं को बीसीआई की परीक्षा पास करने पर ही चुनाव में मतदान की अनुमति दी जायेगी। अधिवक्ताओं को मतदान करने से पूर्व बार काउंसिल द्वारा जारी पहचान पत्र भी दिखाना होगा। इसके साथ ही एक अधिवक्ता द्वारा एक ही बार काउंसिल मे वोट किया जायेगा। इसके लिये अधिवक्ताओं को वोट से पहले अंडरटेकिंग प्रमाण भी देना होगा। अधिवक्ताओं ने कराया कोरोना टीकाकरणः जिला बार के अधिवक्ताओं ने बुधवार को बीडी पांडे जिला चिकित्सालय में कोरोना का टीका लगवाया। सुबह से ही जिला बार के 45 वर्ष की उम्र पार कर चुके अधिवक्ताओं ने अस्पताल पहुंच कर टीका लगवाया। हिन्दुस्थान समाचार/डॉ.नवीन जोशी/मुकुंद

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