ढाई हजार नर्सों की नियुक्ति के मामले में सरकार से जवाब तलब

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नैनीताल, 08 मार्च (हि.स.)। हाईकोर्ट ने राज्य में 2500 पदों पर स्टाफ नर्सों की भर्ती के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार, सचिव स्वास्थ्य, स्वास्थ्य निदेशक को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जो भी भर्ती होंगी वह हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन होगी। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार संगीता सिंह सहित 29 अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 9 फरवरी 2021 को 2500 पदों पर स्टाफ नर्सों की भर्ती शुरू की। इस भर्ती में बीएससी डिग्री नर्सिंग व डिप्लोमा जेएनएम को शामिल किया। कहा गया था कि स्टाफ नर्सों की नियुक्ति में दोनों की एक ही परीक्षा आयोजित होगी। उसी की मैरिट के आधार पर नियुक्तियां होंगी। याचिका में इस भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि डिग्री और डिप्लोमा दोनों के एक ही परीक्षा करना और नियुक्ति उसी आधार पर करना गलत है क्योंकि डिग्री बीएससी नर्सिंग वाले डिप्लोमा वाले लोगों को पढ़ाते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से इस परीक्षा में इस व्यवस्था को खत्म करने के साथ वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई थी। पक्षों की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने सरकार सहित अन्य को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। हिन्दुस्थान समाचार/ लता नेगी/मुकुंद

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