राजाजी पार्कः  हाईकोर्ट ने सरकार से 6 जुलाई तक मांगा जवाब
राजाजी पार्कः हाईकोर्ट ने सरकार से 6 जुलाई तक मांगा जवाब

राजाजी पार्कः हाईकोर्ट ने सरकार से 6 जुलाई तक मांगा जवाब

नैनीताल, 03 जुलाई (हि.स.)। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजाजी नेशनल पार्क के भीतर कुनाऊं गांव में हो रहे भारी निर्माण के मामले में राज्य सरकार को 6 जुलाई तक एक्शन टेकन रिपोर्ट सहित विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने यह निर्देश शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिए। यह याचिका हरिद्वार के अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने दायर की है। जनहित याचिका में कहा गया है कि मुनि चिदानंद की ओर से हरिद्वार से 14 किलोमीटर आगे राजाजी नेशनल पार्क के भीतर कुनाऊं गांव में वन विभाग की भूमि पर 2006 से भारी निर्माण किया जा रहा है। इस परिक्षेत्र में वन विभाग की चौकी के बावजूद क्षेत्र में निर्माण किया जा रहा है। वन विभाग ने इस प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं की है। निर्माण कार्य पर रोक लगाने के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की जाए। हिन्दुस्थान समाचार/ लता नेगी/मुकुंद-hindusthansamachar.in

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