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ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर जुर्माने का प्रावधान

-कैबिनेट में 12 निर्णयों पर लगी मुहर देहरादून, 28 मई (हि.स.)। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में शुक्रवार को 12 निर्णयों पर मुहर लगी। इसमें राष्ट्रीय एवं राजकीय खाद्य योजना के अंतर्गत 3 माह के लिए 2 किलो चीनी प्रति कार्ड 25 रुपये किलो की दर से देने का निर्णय भी शामिल है। साथ ही ध्वनि प्रदूषण फैलान पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विधायकों के सुदूर क्षेत्र में 25 लाख व्यय की सीमा को प्रतिबंध हटा दिया गया है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि फूलों की घाटी ईको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत हेमकुंड साहेब, घांघरिया, लोकपाल मन्दिर संशोधित प्रस्ताव के अंतर्गत बाहर करते हुए आबादी विहीन क्षेत्र के रूप में पुनः प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। वहीं ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण 2000 के अंतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्र आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं शांत क्षेत्र में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत प्रथम उल्लंघन पर व्यक्ति के लिए 1 हजार, मनोरंजन संचालक के लिए 5 हजार, होटल संचालक के लिए 10 हजार औद्योगिक एवं खनन के लिए 20 हजार की क्षति पूर्ति ली जाएगी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल में कोविड के लिए विधायकों को 1 करोड़ रुपये की धनराशि दी गयी थी। एक बार में सुदूर क्षेत्र में 25 लाख व्यय की सीमा के प्रतिबंध हटा दिया गया है, जिससे सुदूर क्षेत्र में मेडिकल की सुविधा मिलने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग को मिलने वाली अधिप्राप्ति नियमावली की छूट भी इस पर लागू होगी। ईको पार्क, नरेन्द्र नगर, मुनि की रेती, सोसायटी मॉडल में चलाई जाएगी। हिमालयन पारिस्थितिकी सुधार जैव विविधता आजीविका संवर्धन संस्थान (हर्बल) को गवर्निंग बॉडी जिसके मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री होंगे। वन मंत्री संरक्षक तथा क्षेत्रीय विधायक सह संरक्षक होंगे। इसके अतिरिक्त प्रबंधकीय समिति के मुख्य संरक्षक अपर मुख्य सचिव और पदेन अध्यक्ष विभागाध्यक्ष वन तथा उपाध्यक्ष प्रमुख वन संरक्षक तथा वनाधिकारी,जन प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। राजस्व परिषद, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की सेवा नियमावली प्रख्यापित और रामनगर में पुरानी तहसील की खाली भूमि प्राधिकरण को बहुमंजिला पार्किंग बनाने के लिए निःशुल्क दिया जाएगा। मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भटवाड़ी में स्वामी विवेकानंद हैल्थ सोसायटी को 2.4 हैक्टेयर जमीन खरीदने के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट होगी। जिसकी धनराशि 12 लाख 68 हजार 750 रुपये है। हरिद्वार मेडिकल कालेज 90ः10 के अनुपात की केंद्र सहायतित योजना के अंतर्गत जगजीतपुर में बनने वाले 325 करोड़ रुपये लागत के निर्माण कार्य की तकनीकी परीक्षण लागत अधिक पाये जाने पर इसकी लागत बढ़कर 538.40 करोड़ रुपये आंकलित की गयी है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 25 करोड़ अवमुक्त किया गया है, इसी अनुपात में राज्यांश में वृद्धि होगी। हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रपुर मेडिकल कालेज में संविदा के आधार पर कार्य करने वाले प्राचार्य को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार इस आशय से दिया जाएगा कि इनके साथ संयुक्त हस्ताक्षर वित्त नियंत्रक के भी होंगे। मेला अस्पताल हरिद्वार को मिलने वाली एमआरआई मशीन को दिल्ली से इस आशय से लाने की अनुमति दी गयी है कि पहले केंद्र सरकार से अनुमति ले ली जाए। कोविड को देखते हुए राष्ट्रीय एवं राजकीय खाद्य योजना के अंतर्गत 3 माह (जून, जुलाई, अगस्त) के लिए 2 किलो चीनी प्रति कार्ड 25 रुपये किलो की दर से दिया जाएगा। जल जीवन मिशन में 02 करोड़ तक के कार्य की तकनीकि परीक्षण स्वीकृति अब शासन के बजाय जिलाधिकारी जनपद स्तर की समीति के माध्यम से अनुमति दे सकेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/राजेश

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