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बीमा कंपनी को 95376 रुपये ब्याज सहित देने का आदेश

हरिद्वार, 27 फरवरी(हि. स.)। जिला उपभोक्ता आयोग ने वरिष्ठ शाखा प्रबंधक बीमा कंपनी को उपभोक्ता सेवा में कमी और लापरवाही बरतने का दोषी पाया है। आयोग ने शेष राशि 95 हजार 376 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर, क्षतिपूर्ति और शिकायत खर्च पांच हजार रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता अनिता शर्मा पत्नी स्वर्गीय रविन्द्र कुमार मोहनपुरा लक्ष्मी नगर रुड़की ने वरिष्ठ शाखा प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम रुड़की के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी। शिकायत के मुताबिक पति ने बीमा कंपनी से एक एंडोमेंट प्लान के तहत एक लाख दस हजार रुपये की पॉलिसी ली थी। इसकी छमाही किस्त 3,666 रुपये बताई गई थी। पॉलिसी की परिपक्वता अवधि वर्ष 2032 बताई थी। पति ने पुत्री पायल को नॉमिनी बनाया था। वर्ष 2018 में पति रविन्द्र कुमार ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। शिकायतकर्ता ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर बीमा राशि की मांग की थी। इस पर बीमा कंपनी ने उसे केवल 14 हजार 624 रुपये दिए। शेष राशि 95 हजार 376 रुपये रोक लिए। बीमा कंपनी ने शेष बीमित राशि देने से इंकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी के अधिकारी को लीगल नोटिस भेजा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आयोग की शरण ली थी। शिकायत की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढ़ा व विपिन कुमार ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता सेवाओं में कमी व लापरवाही का दोषी ठहराया है। हिन्दुस्थान समाचार/रजनीकांत/मुकुंद

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