एफडी की रकम ब्याज और क्षतिपूर्ति सहित देने का आदेश
हरिद्वार, 29 जनवरी (हि.स.)। जिला उपभोक्ता आयोग ने ग्रामीण बचत केंद्र लंढौरा को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी पाया है। आयोग ने संस्था को एफडी धनराशि 35 हजार रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से,क्षतिपूर्ति व शिकायत खर्च के रूप में पांच हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता हिमांशु शर्मा पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी ग्राम हज्जर पुर लंढौरा रुड़की,हाल पता ग्राम शाहपुर शीतला खेड़ा पथरी जिला हरिद्वार ने ग्रामीण बचत केंद्र लंढौरा, किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड नारसन,आनंद कुमार व वीरेंद्र प्रकाश पुत्रगण बाबूराम निवासी ग्राम हज्जरपुर लंढौरा रुड़की के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। चार जून 2001 को उसके दादा बाबूराम ने नाबालिग अवस्था में उसकी एक एफडी धनराशि 35 हजार रुपये में कराई थी। वर्ष 2009 में उसके दादा की मृत्यु हो गई थी। शिकायत में कहा गया था कि ताऊ आनंद कुमार व वीरेंद्र प्रकाश ने मूल एफडी गायब कर दी है। ये दोनों समिति को गुमराह कर खुद ही एफडी की धनराशि लेना चाहते हैं। हिन्दुस्थानसमाचार/रजनीकांत/मुकुंद-hindusthansamachar.in