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मोबाइल की कीमत के साथ साठ हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश

हरिद्वार, 25 जनवरी (हि.स.)। जिला उपभोक्ता आयोग ने मोबाइल कम्पनी, उसके स्थानीय विक्रेता, सर्विस सेंटर और प्रबन्धक, बीमा कंपनी को उपभोक्ता सेवा में कमी और लापरवाही बरतने का दोषी पाया है। आयोग ने मोबाइल कम्पनी, स्थानीय विक्रेता व सर्विस सेंटर को मोबाइल की कीमत 14.800 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से शिकायतकर्ता के खाते में जमा करने के साथ गलत रूप से काटी गई राशि 1325 रुपये लौटाने का आदेश दिया है। वहीं, सभी चारों को क्षतिपूर्ति व शिकायत खर्च के रूप में 60 हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता अजय कुमार एडवोकेट पुत्र रंजीत सिंह निवासी मोहल्ला कडच्छ ज्वालापुर ने मोबाइल कम्पनी सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू दिल्ली, स्थानीय विक्रेता इनरिच कम्युनिकेशन ज्वालापुर, सर्विस सेंटर सांई कस्टमर गोविंदपुरी हरिद्वार व प्रबन्धक बजाज फाइनेंस, शाखा कार्यालय सन्त भवन आर्यनगर ज्वालापुर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। छह मार्च 2020 को स्थानीय मोबाइल विक्रेता से कम्पनी निर्मित मोबाइल सेट 15 हजार रुपये में खरीदा था। शिकायतकर्ता ने 5700 रुपये नकद व शेष 9300 रुपये का बिना ब्याज, फाइल चार्ज के लोन लिया था। बीमा कंपनी को छह किस्तों में साढ़े पन्द्रह सौ रुपये देने थे। शिकायतकर्ता बीमा कंपनी को चार किस्ते दे चुके थे। बीमा कंपनी ने दुरुपयोग कर शिकायतकर्ता के बैंक खाते में से अधिक पैसे निकाल लिए। बैंक खाता अपडेट करने पर उक्त बातों का पता चला था। अगस्त 20 में उक्त सैट में हैंग होना, एप्लीकेशन बंद होना, टच स्क्रीन व खुद ही स्विच ऑफ होने की समस्या पैदा हुई। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी से वारंटी पेपर व बिल के मूल कागजात मांगे थे, लेकिन बीमा कंपनी के कर्मचारी ने लोन बकाया बताकर कागजाद देने से मना कर दिया। इसलिए सर्विस सेंटर के कर्मचारी ने फोन ठीक नहीं किया। उन्होंने थक हारकर आयोग की शरण ली थी। हिन्दुस्थान समाचार/रजनीकांत/मुकुंद-hindusthansamachar.in

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