देहरादून संडे मार्केट की प्रस्तावित जगह की फोटोग्राफी कराने का आदेश
नैनीताल, 19 अप्रैल (हि.स.)। हाईकोर्ट में देहरादून की वीकली संडे मार्केट के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने पूर्व के आदेश के क्रम में कोर्ट को अवगत कराया कि दुकान लगाने के लिए पांच जगहों का चयन कर लिया गया है। इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया कि जो पांच जगह चयनित की गई हैं उनमें से चार जगह शहर से 10 किलोमीटर दूर हैं जहां कोई आता -जाता तक नहीं है। एक जगह आईएसबीटी के पास चयनित की गई है लेकिन वहां पर गंदगी बहुत है अगर नगर निगम उसे साफ करके व टीन सेट लगा कर देती है तो यह जगह उनको मंजूर है। इस पर कोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिए कि उस जगह को साफ करके इसकी फोटोग्राफी कर 29 अप्रैल तक कोर्ट में पेश करें। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून की वीकली संडे मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरा लाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वे देहरादून के परेड ग्राउंड के पीछे और तिबती मार्केट के सामने 2004 से प्रत्येक रविवार को बाजार लगा रहे हैं जिसमें करीब तीन सौ से अधिक लोग दुकान लगाते हैं और हर माह नगर निगम को तीन सौ रुपये प्रति दुकान के हिसाब से किराया भी देते आए हैं। याचिका में कहा कि 2004 में जिलाधिकारी द्वारा यह जगह उनको संडे बाजार लगाने के लिए दी थी। लेकिन नगर निगम द्वारा प्रशासन से मिलकर जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला देते हुए उन्हें वहां से हटा दिया गया है और कुछ पहुंचे लोगों को नगर निगम द्वारा अन्य जगह दुकान भी दे दी। याचिका में यह भी कहा गया कि संडे को पूरा बाजार बंद रहता है और ट्रैफिक भी कम रहता है इसलिए वे सन्डे को परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती बाजार के सामने दुकानें लगाते हैं, खुद ही वहां पर साफ सफाई भी करते आए हैं। संडे बाजार लगाने से गरीब लोगों को सस्ते में सामान मिल जाता है और कई लोगों को रोजगार भी मिलता है वे माह में चार दिन दुकान लगाते हैं। समिति का यह भी कहना था कि उनके नाम से एक अन्य समिति वहां फर्जी तरीके से नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर चल रही है जिसकी जांच कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हिन्दुस्थान समाचार/ लता नेगी