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उत्तराखंड सचिवालय परिसर में बिना अनुमति के नहीं होगा कोई कार्यक्रम

देहरादून, 05 मार्च (हि.स.)। उत्तराखंड सचिवालय परिसर में सचिवालय प्रशासन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई कार्यक्रम, समारोह नहीं किया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन की ओर आदेश जारी कर दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यालय आदेश दिनांक 6 अप्रैल, 2011 एवं कार्यालय आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2013 के क्रम में कहा गया है कि लाउडस्पीकर की वजह से अनावश्यक रूप से राजकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है। साथ ही उस दिवस को आयोजित होने बाली बैठकों में भी बाधा उत्पन्न होती है। इसके अतिरिकत विभिन्न संगठनों द्वारा सचिवालय परिसर में संगठन के बैनर आदि भी चस्पा किये जाते है, जो कि अनुचित है। अब सचिवालय परिसर में बैनर पोस्टर आदि को चस्पा नहीं किया जायेगा। तत्काल प्रभाव से आदेश लागू है। सचिवालय संघ से शपथ समारोह को लेकर मांगा जवाब एक अन्य पत्र में सचिवालय संघ के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लाउडस्पीकर के प्रयोग को सचिवालय प्रशासन की ओर से नियमों का उल्लंघन बताया गया है। पत्र में संघ के अध्यक्ष से सात दिन के अंदर जवाब मांगा गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर समय से जवाब नहीं देते हैं तो आपके विरुध अनुशासत्मक कार्यवाही की जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार/राजेश

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