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चिकित्सा सुविधा को सुदृढ़ किया गयाः मदन कौशिक

भराड़ीसैण, 03 मार्च (हि.स.)। आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान, उत्तराखंड योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को राज्य एसजीएचएस के अन्तर्गत पूर्व निर्गत शासनादेशों में संशोधन कर चिकित्सा सुविधा को और अधिकप्रभावशाली बनाया गया है। यह जानकारी सदन में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखंड राज्य में समस्त परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत प्रदान की जा रही है। प्रदेश में स्थित सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालय में सीधे उपचार उत्तराखंड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों एवं आश्रितों को प्रदेश में स्थित सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय में उपचार (अस्पताल में भर्ती होने पर) के लिए किसी राजकीय चिकित्सालय से संदर्भण आवश्यक नहीं है। सभी कार्मिकों/पेंशनरों से समान सीजीएचएस दरों पर अंशदान लिया जायेगा, जिसका अंशदान लिया जायेगा यदि पति-पत्नी दोनों राजकीय कार्मिक/पेंशनर्स हैं, तो दोनों के माता-पिता, जो उन पर आश्रित है, परिवार में सम्मिलित होंगे। उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया है तथा अपरिहार्य परिस्थिति में आकस्मिकता के दृष्टिगत गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में चिकित्सकीय उपचार हेतु अग्रिम आहरण चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के 75 प्रतिशत तक अनुमन्य किया जाएगा। ओपीडी अथवा अपरिहार्य परिस्थिति में गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में कराये जाने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाहर चिकित्सा उपचार की भी व्यवस्था का प्रबन्ध है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के बाहर अस्पताल में भर्ती होने की दशा में उपचार के लिए राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को उत्तराखंड में स्थित किसी राजकीय/सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय से रेफर कराना होगा। आपात स्थिति में उपचार के लिए सन्दर्भण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। कार्यरत राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स के गोल्डन कार्ड बनवाने की प्रकिया भी गतिमान है। कार्यरत अधिकारी /कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों के गोल्डन कार्ड आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने कार्यालय के स्टाफ के सहयोग से तैयार कराएंगे। हिन्दुस्थान समाचार/जगदीश/मुकुंद

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