
नैनीताल, 24 मार्च (हि.स.)। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जिलाधिकारी नैनीताल को 7 अप्रैल तक सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने रेलवे को 4365 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ पीपी एक्ट में कार्रवाी करने के लिए तीन माह का समय देते हुए सभी नोटिसों पर सुनवाई पूरी करने को कहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के 7 अप्रैल की तिथि नियत की है। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि गफूरबस्ती में रेलवे की भूमि से हाईकोर्ट ने 9 नवम्बर 2016 को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। इसके बाद अतिक्रमणकारियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने तीन माह में अतिक्रमणकारियों के प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के बाद कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। 6 मार्च 2017 को हाईकोर्ट ने फिर रेलवे को अतिक्रमण हटाने के आदेश दे दिए। लेकिन रेलवे ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर समय की मांग की तो कोर्ट ने कहा कि 31 मार्च 2020 तक सभी सुनवाई पूरी कर लें। अब तक कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई तो रेलवे ने कोर्ट से और समय मांगा। हिन्दुस्थान समाचार/ लता नेगी/मुकुंद