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कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य के दो जिलों में नियमित सुनवाई पर रोक

नैनीताल, 05 अप्रैल (हि.स.)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सर्वाधिक प्रभावित दो जनपदों देहरादून व हरिद्वार के जिला न्यायालयों में अस्थायी रूप से दो सप्ताह के लिए नियमित सुनवाई से छूट दे दी है। यहां अब केवल जरूरी मामलों की ही सुनवाई होगी। इस अवधि में न्यायालय में केवल एक तिहाई कर्मचारियों को ही कार्य पर आने की अनुमति होगी। साथ दोनों जिलों के जिला न्यायाधीशों से अनुरोध किया गया है कि वह भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 45 वर्ष से अधिक के सभी कर्मचारियों को टीकाकरण करने के लिए कहेंगे। 55 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। साथ ही बार एसोसिएशन से परामर्श के बाद अधिवक्ताओं से संबंधित निर्देश भी जारी किए जाएंगे। इस हेतु जिला न्यायाधीश इन निर्देशों के बारे में संबंधित बार एसोसिएशन को तुरंत सूचित करेंगे। इसके अलावा कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी अन्य एसओपी का कड़ाई से पालन किया जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार/डॉ.नवीन जोशी

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