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बिना टेंडर प्रक्रिया के मिट्टी बेचने पर हाई कोर्ट ने डीएम से मांगा जवाब

नैनीताल, 27 मई (हि.स.)। हाई कोर्ट ने नगर निगम रुड़की के वार्ड नंबर 22 सलेमपुर में स्थित तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर पार्षद व ठेकेदार द्वारा बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाए तालाब की मिट्टी बेचे जाने तथा याचिकाकर्ता को जान से मारने की धमकी देने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जिलाधिकारी, एसडीएम, नगर निगम रुड़की को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई हुई। मामले के अनुसार सलेमपुर वार्ड नंबर 22 रुड़की हरिद्वार निवासी रधुनाथ सिंह सैनी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सलेमपुर में सौंदर्यीकरण के नाम पर बिना टेंडर के पार्षद व ठेकेदार ने 20 दिन तक लगातार अवैध रूप से मिट्टी निकाली है। जब याचिककर्ता ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। याचिकाकर्ता का यह कहना था कि इन लोगों ने सरकार को 40 से 50 लाख रुपये के राजस्व का नुकसान किया गया। याचिकाकर्ता ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने जिलाधिकारी, एसडीएम, नगर निगम रुड़की को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। हिन्दुस्थान समाचार/ लता नेगी

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