हरिद्वार कुंभ: एसओपी के उल्लंघन पर होगा मुकदमा, पंजीकरण के बाद मिलेगा यात्रियों को प्रवेश

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-विदेश यात्रियों को भी एसओपी का करना होगा पालन देहरादून, 28 फरवरी (हि.स.)। सरकार ने हरिद्वार कुंभ मेला के लिए कोरोना से बचाव के लिए जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। मेला प्रशासन ने कुंभ के दौरान हरिद्वार आने वाले तीर्थ यात्रियों को वेबसाइट पर पंजीकरण कराने और ई-पास या ई-परमिट के जरिए ही लोगों को हरिद्वार की सीमा में प्रवेश करने के निर्देश दिये हैं। मेला में एसओपी का उल्लंघन करने वाले दोषियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। एसओपी कुंभ मेला क्षेत्र में और मेला अवधि तक ही लागू रहेगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार मेला में आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर कराई गई आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इस रिपोर्ट को उन्हें एंट्री प्वाइंट पर प्रस्तुत करना होगा। यात्रियों को हरिद्वार आने से पहले कुंभ मेला प्रशासन या हरिद्वार पुलिस की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना होगा। इसके लिए उन्हें कोविड जांच, मेडिकल सर्टिफिकेट सहित अन्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे, इसके बाद उन्हें ई पास जारी किया जाएगा। मेला क्षेत्र में कहीं भी यात्रियों से ई पास की मांग की जा सकती है। मेले के दौरान आने वाले यात्रियों को आपस में छह फीट की दूरी और मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। वहीं, विदेश से आने वाले यात्रियों को उनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से तय की गई गाइडलाइन का पालन करना होगा। जिसके बाद ही उन्हें हरिद्वार कुंभ मेले में आने की अनुमति दी जाएगी। बताया गया है कि एसओपी का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि यह प्रतिबंध सिर्फ मेला क्षेत्र में मेला अवधि के दौरान ही लागू होंगे। सचिव आपदा प्रबंधन एसए मुरुगेशन ने बताया कि पूर्व में जारी दिशा निर्देशों को ही और अधिक विस्तार से जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों को भी एसओपी प्रचार प्रसार के लिए भेजी गई है। कुंभ मेले के लिए इन वेबसाइटों पर होगा पंजीकरण प्रशासन ने इन https://www.haridwarkumbhmela2021.com या https://haridwarkumbhpolice2021.com पर सभी यात्रियों को पंजीकरण कराने का निर्देश दिया। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन के दौरान संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। इसके बाद ई-पास या ई-परमिट जारी हो जाएगा। यात्रियों को आने से 72 घंटे के भीतर की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट, ई-पास या ई-परमिट और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा। हिन्दुस्थान समाचार/राजेश

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